ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की थी
मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र में अजित गुट के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है।
मुंबई के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रफुल्ल के मुंबई स्थित 180 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी।
ED का आरोप था कि ये संपत्तियां दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा हाजरा इकबाल मेमन से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं।
1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी मिर्ची की 2013 में मौत हो गई थी।
कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया
कोर्ट ने पटेल के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और न ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थीं।
कोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में ED को प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति वापस लौटाने को कहा है।
ये संपत्ति सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीः कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी।
इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था।
इसे भी पढ़ें
मनी लांड्रिंग के आरोपी महावीर रूंगटा और राकेश सिंघानिया के खिलाफ चार्ज फ्रेंम