बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में FIR दर्ज की है।
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 25 सितंबर को सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच का आदेश दिया था।
सिद्धारमैया मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।
MUDA केस क्या है
साल 1992 में MUDA ने रिहायशी इलाके बनाने के लिए किसानों से कुछ जमीन ली थी। इसके बदले इंसेंटिव 50:50 स्कीम के तहत MUDA ने किसानों को रिहायशी इलाके में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी।
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को जमीन के बदले साउथ मैसुरु के पॉश इलाके में 14 साइट्स मिले।
सिद्धारमैया की पत्नी को मुआवजे के तौर पर मिले प्लॉट की कीमत उनकी गांव वाली जमीन से बहुत ज्यादा है। हालांकि ये मुआवजा 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार के समय मिला था।
इसे भी पढ़ें