नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम के चुनाव लड़ने पर रोक से संबंधित याचिका खारिज कर दी है।
देवी देवताओं के नाम पर कथित रूप से वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से छह साल के लिए अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
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