रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गांडेय उपचुनाव पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी से कहा है कि अगर उन्हें इस उपचुनाव से कोई शिकायत थी, तो अधिसूचना जारी होने के पहले कोर्ट को बताना चाहिए था।
अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत चुनाव रद्द नहीं कर सकती। बता दें कि 20 मई को गांडेय में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। झामुमो ने इस उपचुनाव के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन को मैदान में उतारा है।
प्रार्थी वीरेंद्र मंडल ने गांडेय उपचुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र मंडल ने कहा था कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब एक साल से कम रह गया है।
इसलिए उपचुनाव नहीं होना चाहिए। इसमें उन्हें बांबे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था, जिसमें एक साल से कम समय रहने पर उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया गया था।
इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है,ऐसे में अदालत अब कुछ नहीं कर सकता।
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