Patna High Court:
पटना, एजेंसियां। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में है। पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
क्या है मामला
विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अयोग्य उम्मीदवारों को STET/TET पास न होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी किए गए। संशोधित मेरिट लिस्ट अब तक जारी नहीं की गई, जिससे योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
पहले भी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और राज्य सरकार ने अयोग्य नियुक्तियों को गलत माना था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट की सख्ती:
जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने अपर मुख्य सचिव (ACS) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर अयोग्यों को नियुक्त किया गया, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक होगा। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी।
बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया
बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पहले भी अनियमितताओं, फर्जी डिग्री और राजनीतिक दबाव के आरोपों से घिरी रही है। जांच और कार्रवाई के नाम पर अब तक ठोस कदम कम उठाए गए हैं।
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