पटना, एजेंसियां: पटना के डीएम ने शुकवार को पटना में चल रहे 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दिये हैं। ये कोचिंग संस्थान ‘पंजीकरण के लिए अयोग्य’ पाये गये है।
डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके साथ ही इन 124 संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है।
10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच
दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मे पानी भरने के बाद हुए हादसे के बाद से पटना में जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानो को पंजीकरण कराने को कहा था। डीएम के निर्देश पर 10 दिनों मे 508 कोचिंग की जांच की गयी।
साथ ही निबंधन के लिए 936 आवेदन मिले थे। इनमें से 413 का निबंधन पहले हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच हुई थी, जिसके बाद इन 138 कोचिंग को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया।
इनमें से 14 कार्यरत नही थे और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाये गये। बाकी 124 कोचिंग संस्थानो को बंद करने के आदेश जारी किये गये है।
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