रांची। मनरेगा अंतर्गत नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए झारखंड हाईकोर्ट से खुशी की खबर मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटरों का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आदेश दिया है।
साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन रिपोर्ट भी मांगा है। मनरेगा आयुक्त 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में शपथपत्र दायर कर भुगतान की जानकारी भी देंगे।
बकाया भुगतान प्रखंड स्तर पर संधारित किसी अन्य मद की राशि से करने का आदेश भी दिया गया है। चतरा जिले के करीब 24 कंप्यूटर ऑपरेटरों को जून 2022 से मार्च 2024 तक 22 महीने का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाना है।
जानकारी हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर को करीब बकाया 2.31 लाख रुपए मिलेगा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकार 10,500 रुपए मानदेय देती है।
वही, हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने बीते दो अप्रैल को मनरेगा कर्मियों को बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब प्रार्थी काम कर रहे हैं, तो विभाग किसी आधार पर उनसे काम ले रहा है।
जून 2022 से मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया है ।
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