रांची। राजधानी में अपराध को रोकने के लिए बेंगलुरु की तर्ज पर CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पूरी नियमावली तैयार कर गृह विभाग को भेज दी है।
झारखंड सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्य जगहों पर CCTV लगाने के लिए आम लोगों को SDO के माध्यम से नोटिस भेजेगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।
बेंगलुरु की तर्ज पर बनी नियमावलीः
DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बने कानूनों का अध्ययन किया गया। इस दौरान पता चला कि बेंगलुरु में पुलिस ने एक कानून बनाकर सरकार से इसे पास कराया है। इसी आधार पर राजधानी में भी एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है।
छोटे दुकानदारों या आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप, होटल जैसे बड़े व्यवासायिक प्रतिष्ठानों में CCTV लगाना अनिवर्य होगा।
साथ ही आम लोगों को CCTV रिकॉर्डिंग को 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके।
CCTV लगाने का निरीक्षण मजिस्ट्रेट करेंगे.
एक्ट पास होने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें बताया जाएगा कि किन स्थानों पर CCTV लगाया जाएगा।
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