Supreme Court:
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली और एनसीआर के वाहन मालिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।
दिल्ली सरकार का तर्क
दिल्ली सरकार का तर्क है कि BS-VI मानकों के लागू होने के बाद वाहन तकनीक में सुधार हुआ है, जिससे पुराने वाहन अब कम प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में केवल उम्र के आधार पर वाहनों को बंद करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ निजी और व्यावसायिक वाहन अच्छे हालात में होते हैं और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखते हैं।
सरकार का मानना
सरकार का मानना है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर सिर्फ वाहनों का ही असर नहीं है, बल्कि पराली, निर्माण कार्य, औद्योगिक धूल जैसे कई कारण हैं। इसलिए नीति वैज्ञानिक अध्ययन और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को फिलहाल राहत मिली है।
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