नई दिल्ली, एजेंसियां: भारत सरकार ने एक नया दूरसंचार कानून 26 जून से लागू करेगी, जो अन्य शक्तियों के साथ-साथ सरकार को आपातकालीन समय में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा।
दूरसंचार अधिनियम लागू होने के बाद
इस दूरसंचार अधिनियम के तहत कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, सेवाएं प्रदान करना चाहती है या अनुपात उपकरण रखना चाहती है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना पड़ेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 जून को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की कुछ धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के तहत नियम 26 जून से प्रभावी हो जाएंगे।
अधिनियम के नियम लागू होने के बाद यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिजिटल भारत निधि बन जाएगा, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना का समर्थन करने के बजाय अनुसंधान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
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