नयी दिल्ली, एजेंसियां : औषध विभाग ने मंगलवार को एक नयी संहिता को अधिसूचित किया।
यह संहिता औषधि कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने पर रोक लगाती है।
औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी), 2024 लोगों को मुफ्त नमूनों की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है जो ऐसे उत्पाद को इस्तेमाल की सिफारिश करने के लिए योग्य नहीं हैं।
यूसीपीएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘‘किसी भी औषधि कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए या उसकी पेशकश नहीं की जानी चाहिए।’’
इसी तरह, किसी भी औषधि कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं की सलाह देने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या उसका वादा नहीं किया जा सकता।
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