Labour Department guidelines: महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, श्रम विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

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Labour Department guidelines:

नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के कामकाजी घंटे और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे या दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा, और ओवरटाइम करने पर उन्हें सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक होगी। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा, परिवहन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, कोई भी कर्मचारी लगातार पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा और बीच में आराम का समय अनिवार्य होगा। नियोक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी को लगातार नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए बाध्य न किया जाए।

महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) बनानी होगी, ताकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इसके अलावा, कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों पर काम करने पर कंपंसेटरी लीव, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसी कानूनी सुविधाएं भी मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नाइट शिफ्ट में नियुक्ति के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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