Agriculture diploma: उत्तराखंड HC ने गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए तीन वर्षीय कृषि डिप्लोमा धारकों को योग्य घोषित किया

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उत्तराखंड, एजेंसियां। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि कृषि अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक उम्मीदवार गन्ना पर्यवेक्षक पदों के लिए योग्य हैं। न्यायालय ने आयोग को अपीलकर्ताओं के परिणाम तुरंत घोषित करने का आदेश दिया।

1 सितंबर के आदेश खारिज:

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के 1 सितंबर के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती एजेंसी नियोक्ता विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में बदलाव नहीं कर सकती।

मामला 78 गन्ना पर्यवेक्षक पदों के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा है

यह मामला UKPSC द्वारा 2022 में 78 गन्ना पर्यवेक्षक पदों के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस लिया गया और 2023 में फिर से शुरू किया गया। नए विज्ञापन में केवल दो वर्षीय कृषि डिप्लोमा की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन तीन वर्षीय डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल किया गया। चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के बाद दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

आयोग ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और 25 नवंबर, 2023 को गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया कि दो वर्षीय और तीन वर्षीय डिप्लोमा दोनों वैध हैं। इसके बाद, 14 दिसंबर, 2023 को गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के सचिव ने आयोग को निर्देश दिया कि तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को पात्र मानकर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। न्यायालय ने कहा कि आयोग के इन कार्यों को मनमाना और गैरकानूनी माना जाएगा और आदेश दिया कि अपीलकर्ताओं के परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं।

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