Stray dog control India: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर राज्यों को लगाई फटकार, मुख्य सचिवों को तलब किया

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नई दिल्ली, एजेंसियां। आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन राज्यों ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के पालन से संबंधित शपथपत्र अब तक दाखिल नहीं किए हैं।

सभी राज्यों को शपथ पत्र दाखिल करने का था निर्देशः

दरअसल, शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे ABC नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर शपथपत्र दाखिल करें। लेकिन, सोमवार को हुई सुनवाई में यह सामने आया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही अब तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है।

3 नवंबर को मुख्य सचिव तलबः

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की तीन सदस्यीय पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार यानी 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा और यह बताना होगा कि अब तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

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