हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया
मथुरा, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
हिंदू पक्ष की 18 याचिका एक साथ सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
1 अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सभी याचिकाएं एक ही नेचर कीः हिंदू पक्ष
हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी याचिकाएं एक ही नेचर की हैं। इसलिए एक साथ सभी याचिकाएं सुनी जाएं।
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