Christmas security guidelines
नई दिल्ली, एजेंसियां। क्रिसमस 2025 को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली-एनसीआर प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बढ़ती भीड़, चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं, मॉल्स और बाजारों में ट्रैफिक और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई अहम निर्देश दिए हैं।
स्थानीय प्रशासन या पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य
सार्वजनिक आयोजन या पार्टियों के लिए अब पहले से स्थानीय प्रशासन या पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना परमिशन कार्यक्रम आयोजित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चर्च, मॉल, बाजार, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी के साथ बैग चेकिंग और पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था
ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था के लिए रूट डायवर्जन और विशेष पार्किंग सुविधा लागू की गई है। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर चालान या वाहन जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। रात में तेज आवाज और म्यूजिक पर शोर नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और बैरिकेडिंग शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।







