Sarhul :
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सरहुल के दौरान की गयी बिजली कटौती वाले मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। केस की अगली सुनवाई रामनवमी के बाद 8 अप्रैल को होगी। दरअसल राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने एसएलपी दायर कर जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था।
Sarhul : क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेः
राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले पर सुनवाई की। जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जेबीवीएनएल के एमडी को निर्देश दिया कि वे सरहुल, रामनवमी जैसे खास मौके पर कम से कम बिजली कटौती करे ताकि जनजीवन अधिक प्रभावित न हो। साथ उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल समेत अन्य आवश्यक सेवाओं जुड़े स्थानों पर किसी प्रकार की बिजली आपूर्ति बाधित न की जाए।
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