IRCTC scam: IRCTC घोटाला में राबड़ी देवी को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

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IRCTC scam

नई दिल्ली, एजेंसियां। IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली हाईकोर्ट से अहम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह याचिका उस ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका से भी जुड़ा हुआ है।

CBI से जवाब तलब, अगली सुनवाई पर नजर

दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं, ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद CBI को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तेजस्वी यादव की ओर से दायर आपराधिक रिवीजन याचिका और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। अब CBI को इन याचिकाओं पर अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद कोर्ट अगली सुनवाई में आगे का निर्णय लेगी।

ट्रायल कोर्ट ने तय किए थे आरोप

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि IRCTC होटल घोटाले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। 13 अक्टूबर 2025 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

2004–2009 का है पूरा मामला

यह कथित घोटाला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान IRCTC के दो होटलों को नियमों को दरकिनार करते हुए निजी लोगों को लीज पर दिया गया। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो उस समय आरजेडी प्रमुख के करीबी और राज्यसभा सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी थीं। इस मामले में रेलवे अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है।

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