नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
दरअसल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की।
मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और दोनों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है।
सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आज इस याचिका पर सुनवाई की।
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