CJI Gavai: CJI गवई ने आवारा कुत्तों के मामले में पुनर्विचार का दिया आश्वासन

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नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विवाद जारी है। डॉग लवर्स और पशु अधिकार समर्थकों ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। इस बीच, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने मामले को पुनः देखने का भरोसा दिया है, जिससे पशु प्रेमियों को राहत मिली है।आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों में कहा गया…

इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों में कहा गया है कि किसी भी जीव की अंधाधुंध हत्या नहीं हो सकती और सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। इस दलील पर CJI बीआर गवई ने कहा कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे।यह कदम पशु अधिकार समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है, जो आवारा कुत्तों के बेहतर संरक्षण और उनके हितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं।

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