नई दिल्ली, एजेंसियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी।
इस बजट (Budget) से देश के आम नागरिक, मिडिल क्लास, उद्योग जगत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और गृहणियों की उम्मीदें है। उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही है कि इस बजट से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर बड़ी खबर आ सकती है।
इसका कारण यह है कि देशभर के सरकारी बिजली कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (AIPEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर देशभर के बिजली निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू करने की मांग की है। इसकी कॉपी देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी भेज दिया गया है।
ई पेंशन सिस्टम कर्मचारियों के हित में नहीं
एआईपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि नई पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10 फीसदी रकम की कटौती की जाती है और बाकी की 14 फीसदी रकम सरकार या नियोक्ता की ओर से दी जाती है।
उन्होंने कहा कि यह रकम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए से शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश की जाती है।
कर्मचारी की सेवानिवृति के समय बाजार में जो भी होगा, वह रकम वापस कर दी जाएगी और बाजार मूल्य के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। यह रकम बहुत कम है।
OPS में कर्मचारी की पत्नी को भी मिलती है पेंशन
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) में पेंशन अंतिम वेतन का 50 फीसदी है। इसमें जब भी वेतन संशोधन होता है, तो पेंशन भी संशोधित होती है।
पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं काटा जाता।
एआईपीईएफ ने OPS लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने की मांग की
वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में एआईपीईएफ ने कहा कि देश के सभी बिजली निगमों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश जारी करे कि बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं के लिए एक समान पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू की जाए।
चिट्ठी में कहा गया है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने ऊर्जा निगमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है।
इस प्रकार विभिन्न राज्यों में ऊर्जा निगमों में इस मामले में कोई एकरूपता नहीं है। तीन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है और अन्य अलग-अलग प्रदेशों में सीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएस लागू है।
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