Ration card holders
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने जन-वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। जनवरी 2026 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन वितरण में नए अनुपात लागू होंगे। अब राशन कार्डधारकों को गेहूं और चावल का वितरण 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक लाभार्थी को 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मिलेगा। यह नई व्यवस्था बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड में लागू होगी।
अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड धारकों को प्रति माह कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल होंगे। पहले यह अनुपात 1:4 था। वहीं, प्राथमिक (PHH) राशन कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न, यानी 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। बिहार को इस नए अनुपात के तहत हर महीने 18,42,366.84 क्विंटल गेहूं और 27,63,550.26 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया है। कुल 46,05,917.10 मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्य की राशन दुकानों के लिए तय किया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार
सरकारी सूत्रों के अनुसार गेहूं की मात्रा बढ़ाने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, केंद्र के पास अतिरिक्त गेहूं का भंडार होना। दूसरा, सर्दियों के मौसम में कई राज्यों में गेहूं की मांग चावल की तुलना में अधिक होना। सरकार का कहना है कि यह बदलाव खाद्यान्न की उपलब्धता और उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि राशन वितरण प्रणाली संतुलित और प्रभावी बनी रहे।
