नई दिल्ली,एजेंसियां: आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि बिभव कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।
जहां उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे CM हाउस पहुंची थीं।
उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे।
स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था जिसमें उनके शरीर पर चोट की पुष्टि हुई है।
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के कुल चार निशान मिले हैं।
डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति की दाईं आंख के नीचे और बायें पैर पर चोट के निशान मिले हैं।
जानकारी के अनुसार रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस CM हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया।
उधर, घटना के छठे दिन यानी 18 मई को स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है।
32 सेकेंड के वीडियो में पुलिसवाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं।
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