बॉम्बे HC का आदेश- किसी पार्टी को अधिकार नहीं
मुबंई, एजेंसियां। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी (MVA) की तरफ से 24 अगस्त को बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी।
जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया।
बेंच ने कहा- 24 अगस्त के अलावा आगे भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
शरद पवार बोले- कोर्ट के फैसले का सम्मान
कोर्ट के फैसले के बाद NCP (SCP) प्रमुख शरद पवार ने कहा- कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का वक्त नहीं है।
ऐसे में कोर्ट का आदर करते हुए मैं सभी लोगों से बंद वापस लेने की अपील करता हूं। पवार के अलावा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया था।
क्या है पूरा मामला
बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया था।
कोर्ट ने 21 अगस्त को मामले पर खुद संज्ञान लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आपने किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश की, तो हम एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएंगे।
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