लखनऊ, एजेंसियां। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
शुक्रवार को अब्दुल्ला के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस वक्त तीनों अलग-अलग जेल में बंद हैं।
अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में करीब 7 महीने पहले 18 अक्टूबर, 2023 को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई।
14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि आजम अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि हेट स्पीच मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा हुई है।
बेटा अब्दुल्ला भी एक अन्य मामले में भी आरोपी है। ऐसे में सिर्फ पत्नी तंजीन ही जेल से बाहर आएंगी।
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