GST department official: GST 2.0, दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे, 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम

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GST department official:

मुंबई, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में, दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट GST विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे।

वे उन चीजों को खरीदेंगे, जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गईं, तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है।
मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा। यानी उसे टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

निगरानी के लिए हर शहर-कस्बे में सूची बनेगी, इसी से जांच करेंगेः

सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार, जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की एक सूची बनाई गई है। एक तरह की चीजों को सूची में एक ही जगह रखा गया है। जैसे सभी तरह के सूखे मेवे एक साथ रखे गए हैं। इसी तरह सभी तरह की स्टेशनरी बुक्स एक ही जगह रखी गई हैं।

54 उत्पादों की सूची दी गई अफसरों कोः

विचार यह है कि ये वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। किचन के सारे बर्तन, प्रसाधन और घरेलू कामकाज की वस्तुएं एक ही जगह रखी गई हैं। अधिकारियों को इन 54 उत्पादों की सूची सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वे सभी वस्तुओं के मौजूदा दाम बाजार जाकर पता कर लें। 22 के बाद उन्हें दूसरी टेबल में कटौती के बाद के दाम अंकित करना है। यह सूची हर शहर-कस्बे में बनेगी। जहां दाम नहीं घटे पाए गए, उन दुकानदारों के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई करेगा। ग्राफिक्स में देखें सरकार ने किस सामान पर कितना टैक्स कत किया है।

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