मुंबई, एजेंसियां। यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी पासपोर्ट जारी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच में दो सप्ताह का समय लगेगा, इसलिए पासपोर्ट को जारी करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि, रणवीर की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।
पॉडकास्ट प्रसारित करने की मिली अनुमति
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को उनके पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते वह कार्यक्रम को ‘नैतिक’ और ‘शालीन’ बनाए रखें। इलाहाबादिया ने यह दलील दी थी कि उनका शो ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है और इस शो से जुड़े लगभग 280 लोग इससे प्रभावित हैं।
रणवीर इलाहाबादिया ने 7 मार्च को गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश होकर जांच में शामिल हुए थे। इस मामले से जुड़ी अन्य जांचों में कई बड़े नामों से पूछताछ हो चुकी है।
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