Bihar Voter List:
पटना, एजेंसियां। बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। अब राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रह गई है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7.89 करोड़ था। यह प्रक्रिया मृत, स्थानांतरित और डुप्लिकेट नामों को हटाने के लिए की गई थी।
क्या करें अगर नाम कट गया है?
बता दें अगर आपका नाम गलती से कट गया है या आप नए मतदाता के तौर पर नाम जोड़वाना चाहते हैं, तो आपके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन करने का मौका है। इसके लिए आपको फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने) और फॉर्म 8 (सुधार या नाम हटाने के लिए) भरने होंगे।
कैसे चेक करें अपना नाम?
बता ते चलें कि आप अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन: https://voters.eci.gov.in/ या NVSP पोर्टल पर जाएं और अपना EPIC नंबर डालकर नाम सर्च करें।
ऑफलाइन: अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
अगर आप 1987 से 2003 के बीच जन्मे हैं, तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं।
विशेष शिविर:
2 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां आप फॉर्म जमा कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें:
आप NVSP पोर्टल पर आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं या अपने BLO से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अंतिम मतदाता सूची:
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
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