Saif Ali Khan:
मुंबई, एजेंसियां। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने कड़ा विरोध किया है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि उनके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं, जो उसे हमले से जोड़ते हैं।
क्या कहा पुलिस ने?
पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया कि “हमले में अभिनेता के शरीर से मिला चाकू का टुकड़ा, घटनास्थल से मिला टुकड़ा और आरोपी से बरामद चाकू — ये तीनों एक ही हथियार के हिस्से हैं। ये फोरेंसिक जांच में साबित हुआ है।”
जमानत के खिलाफ पुलिस के तर्क:
आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा था।यदि उसे जमानत दी जाती है, तो उसके भाग जाने की पूरी संभावना है।अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना जरूरी है।
आरोपी का पक्ष
आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने बांद्रा कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि उसके खिलाफ दर्ज केस ‘काल्पनिक कहानी’ पर आधारित है। उसका दावा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।
अगली सुनवाई कब?
इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त 2025 को होगी।
इसे भी पढ़ें