रांची। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 6 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। MP-MLA की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। इससे पहले, सोमवार को बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था, और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। फिर गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
इस मामले की शुरुआत सिल्ली विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई थी, जब बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री को “छत्तीसगढ़ी” कहा था।
साथ ही, उसी रैली में उन्होंने सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने की धमकी दी थी। इस पर तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने 7 जून 2018 को अनगड़ा थाना में बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।
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