1 अप्रैल से नियम लागू होगा
भोपाल, एजेंसियां। मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएंगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। एक अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। महेश्वर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया।
वो 17 शहर, जहां शराबबंदी:
उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।
कितना नुकसान:
फैसले से करीब 400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। अभी 13,941 करोड़ रु. आय होती है। नई नीति में लाइसेंस फीस 20% बढ़ाएंगे। इससे 2,788 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। शराबबंदी के बावजूद राजस्व 16,329 करोड़ रु. पहुंच सकता है।
भरपाई कैसे?:
दुकानों की रिन्युअल लाइसेंस फीस में मौजूदा रेट से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह शर्त भी जोड़ी है कि जिस जिले में 80% दुकानें 20% अधिक दर पर रिन्यू होती हैं, उन्हें ही रिन्यू मानेंगे। जहां रिन्युअल 80% से कम होगा, वहां फिर टेंडर होंगे।
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