इंफाल। मणिपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले के आदेश को बदलते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मैतेई समुदाय को ST का दर्जा नहीं मिलेगा।
हाईकोर्ट ने कहा है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने से राज्य में हिंसा और बढ़ सकती है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करे।
इसके बाद से ही मणिपुर में हिंसा भड़क गयी थी और इसमें लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी थी।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले के आदेश में बदलाव किया है। बता दें कि मणिपुर पिछले नौ महीनों से हिंसा की आंच में सुलग रहा है।
CM बीरेन सिंह ने इसी साल जनवरी में स्वीकार किया था कि पिछले 8 महीने से राज्य में हिंसा जारी है।
लेकिन आठ महीनों में बीते तीन-चार महीने शांतिमय तरीके से गुजरे हैं। एक समुदाय के लोग अब भी हिंसक तरीके से पेश आ रहे हैं।
हालांकि सरकार ने इस स्थिति को बहुत हद तक नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन फिर भी उग्रवादी मौका देखकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
कहा कि सरकार ने उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की थी। बावजूद इसके जनवरी में मणिपुर फिर से हिंसा भड़क गयी थी।
आंदोलनकारी अब सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं।
इसे भी पढ़ें
हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब 7 मार्च तक रहेंगे जेल में