Live-in relationship:
हल्द्वानी, एजेंसियां। उत्तराखंड में हाल ही में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत, अब बिना विवाह के भी पुरुष और महिला एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते उनका लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्टर हो। इस कड़ी में कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में यूसीसी के तहत पहला लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन कराया गया है।
Live-in relationship: हल्द्वानी में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन
हल्द्वानी के ग्रामीण इलाके में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को किया गया। यह कदम हल्द्वानी के एसडीएम परितोष वर्मा द्वारा उठाया गया, जिन्होंने जानकारी दी कि यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने के बाद, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाती है। यह प्रक्रिया बहुत सरल और पारदर्शी है, और किसी भी व्यक्ति को अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिलाने का मौका देती है।
Live-in relationship: शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग प्रक्रियाएं
जहां शहरी इलाकों में लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त (रजिस्ट्रार) को दी गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम स्तर पर यह कार्य किया जाएगा। हल्द्वानी में यह रजिस्ट्रेशन यूसीसी के तहत पहली बार हुआ है, और इसके बाद ऐसे और भी मामलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल होगी।
इसे भी पढ़ें
लिव-इन में लंबे समय तक रहने के बाद रेप का आरोप नहीं लगा सकती महिलाः सुप्रीम कोर्ट