छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
रांची। झारखंड के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई।
बता दें कि छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाला मामले में पिछले दिनों एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसे ED ने टेकओवर किया है।
पिछले दिनों ED ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के कई ठिकानों पर रेड भी की थी, लेकिन अब ACB द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है।
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