पॉक्सो ऐक्ट में दोषी युवक को 20 वर्षों के कठोर कारावास

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पटना, एजेंसियां: बिहार की राजधानी पटना से खबर आ रही है जिसमें बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना सिविल कोर्ट स्थित एक विशेष कोर्ट ने नाबालिग पर लैंगिक हमला करने के अपराध में दोषी युवक को आज 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के हवाईअड्डा थाना क्षेत्र स्थित कौशल नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

इसके अलावा अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे चार लाख रुपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

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