UPSC में EWS को आयुसीमा में 5 साल की छूट, 9 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा [EWS will get 5 years relaxation in age limit in UPSC, will get a chance to take the exam 9 times]

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एमपी हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

भोपाल, एजेंसियां। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 (UPSC) में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।

इस मामले में UPSC मंगलवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकता है। यह अंतिम फैसला नहीं है, इस मामले में सुनवाई होना बाकी है।

इन्होंने दायर की है याचिकाः

बता दें कि मध्य प्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर EWS कैंडिडेट के लिए राहत की मांग की थी।

अभी तक EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट नहीं दी जाती थी और वह अधिकतम 6 अटेंप्ट दे सकते थे।

25 मई होनी है परीक्षाः

बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।

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