नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की मौजूदा व्यवस्था को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति अभी केंद्र सरकार करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये नियुक्ति पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे।
जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सीटी रविकुमार की संविधान पीठ ने कहा कि नियुक्ति की नयी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक संसद इस पर कानून नहीं बना देती।







