तेलंगाना हाईकोर्ट का BRS नेता KTR के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार [Telangana High Court refuses to quash FIR against BRS leader KTR]

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फॉर्मूला ई रेस केस से जुड़ा है मामला

हैदराबाद, एजेंसियां। फॉर्मूला ई रेस मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री केटी रामा राव के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की याचिका खारिज हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया है।

यह है मामलाः

हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस में HMDA ने तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग की ओर से UK के फॉर्मूला ई ऑपरेशंस को ₹45.71 करोड़ रुपए दिए गए थे। 45 करोड़ के इस पेमेंट में हेरफेर के आरोप लगे थे। इसका मुख्य आरोपी KTR को बनाया गया है।

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