केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, पर जेल से बाहर आने में फंसा है 1 पेच [Supreme Court granted interim bail to Kejriwal, but there is a problem in coming out of jail]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

हालांकि, अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत लेनी होगी।

दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

ईडी और सीबीआई दोनों ने किया गिरफ्तार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी।

हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था।

कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

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