PF Money: PF से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक जरूरी नहीं [Cancelled cheque is not necessary to withdraw money from PF]

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PF Money: EPFO ने विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव किया

नई दिल्ली, एजेंसियां। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को X पोस्ट के जरिए नए बदलावों की जानकारी दी।

PF Money: एम्प्लॉयर के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं:

इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय UAN में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।

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