मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी: क्या भारतीय एजेंसी विदेश में कर सकती है गिरफ्तार? [Mehul Choksi arrest: Can Indian agency arrest him abroad?]

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Mehul Choksi arrest:

नई दिल्ली, एजेंसियां। 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक लोन घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत के लिए उसके प्रत्यर्पण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस मामले में मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी नीरव मोदी का मामा है, जो इस समय ब्रिटेन की जेल में बंद है। हालांकि, मेहुल चोकसी को भारत लाना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत, किसी भी आरोपी को उसी स्थिति में भारत लाया जा सकता है जब उसके खिलाफ भारत में किया गया अपराध उस देश में भी दंडनीय हो, जहां से प्रत्यर्पण किया जाना है। चोकसी के केस में भारत ने आधिकारिक रूप से प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है और बेल्जियम की अदालत में प्रक्रिया जारी है। अदालत को तय करना है कि अपराध की प्रकृति अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है या नहीं।

Mehul Choksi arrest: क्या कोई भारतीय एजेंसी विदेश जाकर चोकसी को गिरफ्तार कर सकती है?

जहां तक सवाल है कि क्या कोई भारतीय एजेंसी विदेश जाकर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका सीधा जवाब है – नहीं। किसी भी भारतीय एजेंसी को विदेशी सरजमीं पर जाकर गिरफ्तारी करने की इजाजत नहीं होती, जब तक उस देश की अदालत और वहां की सरकार इसकी कानूनी अनुमति न दे। बेल्जियम में भी भारतीय एजेंसियों को वहां की कानूनी प्रक्रिया और अदालत की अनुमति का पालन करना होगा।

अभी के लिए मेहुल चोकसी बेल्जियम में हिरासत में है और अदालत के फैसले तक वहीं रहेगा। अगर बेल्जियम की अदालत भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार कर लेती है, तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और तब जाकर मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकेगा।

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