Janaki Vs State of Kerala: फिल्म ‘जानकी Vs स्टेट ऑफ केरल’ को सीबीएफसी का झटका, डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती [CBFC gives a jolt to the film ‘Janaki Vs State of Kerala’, director challenges it in High Court]

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Janaki Vs State of Kerala:

तिरुवनंतपुरम, एजेंसियां। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने मलयालम फिल्म ‘जानकी Vs स्टेट ऑफ केरला’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। बोर्ड का कहना है कि फिल्म के शीर्षक में इस्तेमाल किए गए ‘जानकी’ शब्द से हिंदू आस्था को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि ‘जानकी’ हिंदू धर्म में देवी सीता का नाम है। फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण नारायणन ने इस फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि न केवल फिल्म का नाम, बल्कि फिल्म में मुख्य नायिका का नाम भी बदलने की मांग की गई है, जो कि पूरी कहानी और संवादों पर असर डाल सकता है।

Janaki Vs State of Kerala: कौन कौन है मुख्य किरदार में

फिल्म में केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी ने एक वकील की भूमिका निभाई है, जबकि मुख्य नायिका का किरदार अनुपमा परमेश्वरन ने निभाया है। फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें जानकी नाम की नायिका न्याय की गुहार लगाती है।

Janaki Vs State of Kerala: रिव्यू कमेटी

बोर्ड की रिव्यू कमेटी का तर्क है कि फिल्म में जानकी के किरदार को सामाजिक अपराध के संदर्भ में दिखाना भावनाओं को आहत कर सकता है। फिल्म का नाम और कहानी विशेष रूप से बिहार से जुड़ी हुई हैं, जहां सीता का जन्मस्थान होने का दावा किया जाता है। ऐसे में इस विवाद का बिहार विधानसभा चुनावों पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

फिल्म के निर्माता कॉसमॉस एंटरटेनमेंट ने इस मुद्दे को लेकर केरल हाईकोर्ट में अपील की है, और अदालत ने सीबीएफसी के फैसले की कॉपी मांगी है। फिलहाल, फिल्म की रिलीज़ पर असमंजस बना हुआ है।

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