रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बता दें कि पांच मई 2022 को ED ने पूजा सिंघल और अन्य से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे।
छापेमारी के बाद पूजा सिंघल और सुमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दोनों से पूछताछ के दौरान ED को बेहिसाब धनराशि और अन्य निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी।
इसे भी पढ़ें
पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका