मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले- पति को सिर्फ इसलिए छूट नहीं मिल सकती क्योंकि पीड़ित पत्नी है [Hearing in Supreme Court on marital rape, petitioner said – husband cannot get exemption just because the victim is wife]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में कहा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

पत्नी के साथ एनल सेक्स रेप नहीः अपवाद-2

मामले की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा- अपवाद 2 कहता है कि पत्नी के साथ एनल सेक्स रेप नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, हम इसी को चुनौती दे रहे हैं

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