दिल्ली में GRAP 3 लागू, क्या प्रतिबंधित है और किन चीज़ों की है इजाज़त [GRAP 3 implemented in Delhi, what is banned and what is allowed]

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दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार ‘गंभीर’ स्थिति में है और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) 3 प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक शुक्रवार की सुबह आठ बजे से लागू कर दिया गया है।

बीते तीन दिनों से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर बना हुआ है और 39 में से 27 निगरानी केंद्रों में वायु प्रदूषण ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पांचवीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं हालांकि ऑनलाइन क्लासेज़ जारी रहेंगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि शहर में प्रदूषण के स्तर के बढ़ने के कारण प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन कर दिया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या कमिशन फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद और नोएडा में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीज़ल से चलने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति ख़राब श्रेणी में पहुंच जाती है।

इस पर नियंत्रण करने के लिए जीआरएपी को चार चरणों में लागू किया जाता है। एक्यूआई 201-300 को ख़राब श्रेणी माना जाता है और इस दौर में जीआरएपी का स्टेज-1 लागू किया जाता है। एक्यूआई 301 से 400 की स्थिति में स्टेज-2, एक्यूआई 401-500 में स्टेज-3 और एक्यूआई 450 पार होने पर स्टेज-4 लागू किया जाता है।

इस साल अक्टूबर में दिल्ली में एक्यूआई के 300 से ऊपर पहुंच जाने के कारण जीआरएपी-2 लागू कर दिया गया था।

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