ED ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का किया विरोध, कहा-प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं

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नई दिल्ली, एजेंसियां। ED ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया।

ED ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया। एजेंसी ने कहा कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट ED के डिप्टी डायरेक्टर भानु प्रिया ने दाखिल किया। कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगी।

दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

पिछली सुनवाई यानी 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है।

कोर्ट ने कहा था कि अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो हमारी शर्त रहेगी कि वे सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे।

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