केजरीवाल की जमानत-गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगा [Decision on Kejriwal’s bail-arrest reserved, High Court will hear the regular bail on July 29]

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बहस के दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र

नई दिल्ली, एजेंसियां। शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे।

केजरीवाल चुने हुए प्रतिनिधि, आतंकी नहीः सिंघवी

CBI द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।

सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा- हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।

न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक CBI के वकील- डीपी सिंह ने कहा- जांच को रोकने की कोशिश हुई थी। पंजाब सरकार के कई अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली।

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