DC instructions hotels
रांची। रांची जिले में ठंड और घने कोहरे के कारण हवाई सेवाओं में बार-बार आ रहे व्यवधान को देखते हुए जिला प्रशासन ने होटल और लॉज संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त (डीसी) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में खराब मौसम के चलते खासकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों के रद्द या विलंब होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कई यात्रियों को मजबूरन होटल या लॉज में रुकना पड़ता है।
प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ होटल संचालक इस मजबूरी का गलत फायदा उठाते हुए कमरों के किराए में अचानक और मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी किसी भी स्थिति में किराया बढ़ाना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य होगा।
क्या हैं जिला प्रशासन के निर्देश
जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, उड़ान रद्द होने, विलंब या किसी आपदा जैसी स्थिति में होटल संचालक पूर्व निर्धारित और सामान्य दरों पर ही कमरे उपलब्ध कराएंगे। किसी भी यात्री से अतिरिक्त या छिपा हुआ शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही होटल प्रबंधन को यात्रियों के साथ सहयोगात्मक, संवेदनशील और मानवीय व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि आपदा या आपात स्थिति में उपभोक्ताओं का शोषण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है। यदि किसी होटल या लॉज के खिलाफ मनमानी किराया वसूली की शिकायत मिलती है और जांच में वह सही पाई जाती है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों पर जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने होटल संचालकों से अपील की है कि वे आपदा के समय लाभ कमाने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को प्राथमिकता दें।












