न्यायालय ने सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सरोगेसी कानून के उस प्रावधान के खिलाफ एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा, जो विवाहित जोड़ों को पहला बच्चा स्वस्थ होने पर सरोगेसी के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकता है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(तीन)(सी)(दो) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(तीन)(सी)(दो) के प्रावधान के तहत सरोगेसी (किराये की कोख) के माध्यम से बच्चा पैदा करने की इच्छा रखने वाले जोड़ों को पात्रता प्रमाणपत्र लेना होता है।

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