कलकत्ता HC बोला-पुरुषों को 2 साल की पैटरनिटी लीव मिले [Calcutta HC said – men should get 2 years paternity leave]

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बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार, राज्य सरकार 3 महीने में फैसला करे

कोलकाता, एजेंसियां। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए।

अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करे।

राज्य सरकार को समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए इस पर 3 महीने में फैसला करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा- हमारा संविधान भी समानता की बात करता है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को भी आगे आकर समानता की बात करनी चाहिए। केवल महिलाओं को ही बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। दोनों पेरेंट बराबर के जिम्मेदार हैं।

पश्चिम बंगाल में अभी पुरुष कर्मचारियों को 30 और महिला कर्मचारियों को 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है।

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